चैनपुर के रामपुर में 30 जून तक निषेधाज्ञा लागू
पलामू, जून 3 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी और इसमें एक की मौत तथा पांच के घायल होने की घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति 12 दिन बाद भी कायम है। प्रशासन ने पूरे गांव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 3 जून से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। मेदिनीनगर सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी सुलोचना मीणा ने आदेश में कहा गया है कि 23 मई को रामपुर में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे। यह भी पढ़ें- भाकपा माले पांच को करेगा प्रतिरोध संकल्प सभा इस मामले में चैनपुर थाना कांड संख्या 124/2026 के तहत 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई है। चैनपुर के थाना प्रभारी ने अपने प्र...
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