चैनपुर के पूर्व थाना प्रभारी को हाईकोर्ट से जमानत
रांची, अप्रैल 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रिश्वत मामले में जेल में बंद चैनपुर थाना के पूर्व थाना प्रभारी अशोक कुमार को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। वह उक्त आरोप में 21 फरवरी से न्यायिक हिरासत में थे। पैरवीकार अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने जानकारी दी कि अदालत ने 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी। साथ ही दो जमानतदार में एक निकट रिश्तेदार होगा। इसके अलावा अदालत द्वारा मामले में निर्धारित हर तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। इन शर्तों के आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत मिली है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.