हापुड़, मई 16 -- हापुड़ संवाददाता। एडिशनल सिविल जज (सी.डि) प्रथम व एसीजेएम न्यायालय ने चैक बाउस के मामले में आरोपी को 16 लाख रुपये की एेवज में 31.80 लाख रुपये अदा करने और बीस हजार रुपये राज्य सरकार को अदा करने आदेश दिए हैं। वादी के अधिवक्ता भानू अग्रवाल ने बताया कि न्यू शिवपुरी निवासी दिनेश कुमार अग्रवाल के द्वारा अपने बैंक से रिटायर होने के बाद अपने फंड की धनराशि से व्यापार शुरू करने के लिए अभियुक्त गाजियाबाद निवासी अखिल जिंदल के खाते में आर.टी.जी.एस के माध्यम से 17,25,000 रूपये 8 अगस्त 2017 को दिए थे। लेकिन अभियुक्त के द्वारा माल ना देने पर पीड़ित को 16 लाख रूपये के चैक दिए गए। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के मामले में आरोपी को जुर्माना,छह माह की सजा चैक से भुगतान नहीं हुआ। इस पर दिनेश कुमार अग्रवाल ने न्यायालय में मुकदमा डाला। दोनों पक्षों क...