चैक बाउंस के मामले में चार माह का कारावास और 70 हजार अर्थदंड
रुद्रपुर, जून 6 -- रुद्रपुर, संवाददाता। चेक बाउंस के एक मामले में एसीजेएम/विशेष एनआई एक्ट न्यायालय की न्यायिक अधिकारी रीतिका सेमवाल ने आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए चार माह के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार किच्छा निवासी जयचन्द्र सिंह ने वर्ष 2023 में न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि ट्रांजिट कैंप निवासी सविता से उनकी अच्छी जान-पहचान थी। वर्ष 2022 में सविता ने घरेलू जरूरतों का हवाला देकर उनसे 65 हजार रुपये उधार लिए थे। तय समय बीतने के बाद धनराशि वापस मांगने पर आरोपी ने 65 हजार रुपये का चेक दिया, जो मार्च 2023 में बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के मामले में छह माह की जेल इसके बाद परि...
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