रांची, सितम्बर 23 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने बाइक सवारों द्वारा चैन छिनतई और उसे बेचने में शामिल आरोपी फणी सोनार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला 5 अगस्त 2026 का है, जब पूनम सिंह दोपहर में रिंग रोड स्थित पी. मार्ट के पास से गुजर रही थी। तभी दो अपराधियों ने उनसे सोने की चेन छीन ली थी। अदालत ने पाया कि आरोपी पर छीनी गई चैन को 70,000 रुपये में बेचने में शामिल होने का आरोप है। उसके पास से नकदी व चेन के दो टुकड़े मिले हैं।

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