हाथरस, जुलाई 31 -- -कोर्ट ने एक साल की सजा और 226000 का लगाया जुर्माना यह भी पढ़ें- Banda News: चेक बाउंस मामले में कारोबारी को 9 महीने की जेल हाथरस। न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग एफटीसी की अदालत ने धारा 138 से जुड़े एक पुराने चेक बाउंस मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायिक अधिकारी ईशा अग्रवाल ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 1 साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।मामले का विवरण फर्म मटरूमल धन्नालाल तेल मिल ने अंजन दास मालिक फर्म अंजन दास, निवासी- 6, विजय नगर, नई हटी, नार्थ 24 परगना, बंगाल के खिलाफ दो लाख तेरह हजार छह सौ छप्पन रुपये चैक वाउंस का मुकदमा डाला। बंगाल की फर्म हाथरस से सरसों का तेल लेकर गई थी। अभियुक्त अंजन दास ने फर्म से सरसों का तेल खरीदा था, जिसके भुगतान के एवज में 25 अक्टूबर 2017 को Rs.2,13,656 का चेक बैंक...