चेक बाउंस होने में दोषी को छह माह की सजा
फर्रुखाबाद कन्नौज, जून 29 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रशांत कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को छह माह की सजा और एक लाख अस्सी हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अर्थदंड में 1 लाख 50 हजार रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिये जाने के आदेश दिये गये।
मामले का विवरण करनपुर ज्योंता के उपेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में अर्जी दी थी कि माह अप्रैल 2020 में इंदरपुर ज्योंता निवासी रनपाल सिंह ने उससे 1 लाख 20 हजार रुपये उधार मांगे। रनपाल सिंह से संबंधों को ध्यान में रखतें हुये उसे यह रकम 18 अप्रैल 2020 को उधार दी गयी। छह माह में वापसी का वायदा किया गया था। इसके बाद भी धनराशि नहीं दी गयी। काफी कहने पर रनपाल सिंह ने 15 मार्च 2022 को एक चेक 1 लाख 20 हजार रुपये की उसे दी और माह अप्रैल के दूसरे सप...
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