फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 12 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने चेक बाउंस होने के मामले में दोषी को एक साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही आठ लाख का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड में साढ़े सात लाख रुपये परिवादी को अदा करने के आदेश दिये हैं।फतेहगढ़ कोतवाली के तलैयालेन निवासी हसीन खां अफरीदी ने 26 फरवरी 2019 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। हसीन ने अपनी अर्जी में कहा कि अमेठी जदीद के शानू खां ने उससे पांच लाख 53 हजार 500 रुपये के लहंगे आदि सामान खरीदा था। शानू ने 31 जनवरी 2019 को जारी एक चेक दी थी। भुगतान के लिए अपने खाते में जमा किया तो दो फरवरी 2019 को बैंक ने इस टिप्पणी के साथ चेक वापस कर दिया कि खाते में पर्याप्त धनराशि नही है। शानू खां ने खाते में पर्याप्त धन नहीं है इसके बाद भी छल किया ह...
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