चेक बाउंस में सजायाफ्ता को सरेंडर का निर्देश
रांची, जुलाई 8 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी अमित प्रजापति की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने आरोपी को 15 दिन के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मामला श्रीराम फाइनेंस कंपनी के वाहन ऋण से जुड़ा है। आरोपी ने 1.30 लाख का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था। निचली अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा दो लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने कहा कि आरोपी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए दोषसिद्धि में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।
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