चेक बाउंस में शिकायत खारिज करने का आदेश रद्द, नए सिरे से सुनवाई
रांची, जून 18 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा शिकायत खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता अशोक कुमार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। मामला ग्रीन वाटिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अजय अग्रवाल द्वारा जारी किए गए दो चेकों से संबंधित है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 3-3 लाख रुपये के दोनों चेक बाउंस कर गया था।
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