बरेली, जुलाई 15 -- वरिष्ठ अधिवक्ता से उधार रकम लेकर चैक बाउंस होने पर एनआई एक्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश हरिहर प्रसाद यादव की कोर्ट ने आरोपी प्रापर्टी डीलर सुनील खंडेलवाल को एक वर्ष छह माह की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर आठ लाख साठ हजार का जुर्माना भी ठोका है.जुर्माना में से आठ लाख पचास हजार रूपये प्रतिकर स्वरूप दिये जाने के आदेश दिये हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवर वीपी सिंह ने प्रापर्टी डीलर सुनील खंडेलवाल को 14 फरवरी 2012 को साढ़े चार लाख रूपये उधार दिये थे. रकम वापसी को सुनील खंडेलवाल ने जो बैंक चैक दिया वह बाउंस हो गया.तब कुँवर वीपी सिंह ने चेक बाउंस का केस दायर किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनील खंडेलवाल को एक वर्ष की कैद और आठ लाख साठ हजार जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माने में से आठ लाख पचास हजार की राशि प्रतिकर स्वरूप क...