आजमगढ़, मई 1 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा एक करोड़ बीस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी धनराशि वादी मुकदमा को दी जाएगी। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दस रश्मिचंद की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कुंवर इंद्रभूषण निवासी अमौड़ा थाना रानी की सराय को जमीन खरीदनी थी। उसकी मुलाकात आरोपी प्रभात कुमार गौतम और उसकी मां पूर्व जिलां पंचायत अध्यक्ष मीरा आजाद निवासी ग्राम मुंडा थाना सिधारी से हुई। मीरा आजाद और प्रभात कुमार ने मुंडा में स्थित एक जमीन का सौदा वादी कुंवर इंद्रभूषण से किया। कुंवर इंद्रभूषण ने इस सौदे के लिए मीरा आजाद और प्रभात कुमार गौतम को नकद तथा बैंक एकाउंट के...
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