रांची, अप्रैल 18 -- रांची। चेक बाउंस के दो मामलों में सजायाफ्ता पवन सिंह को न्यायायुक्त अनिल मिश्रा नंबर-1 क कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। साथ उसकी दोनों अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसलों को सही बताते हुए सजा बरकरार रखी। आरोपी बरियातू थाना क्षेत्र के गौतम जयप्रकाश नगर निवासी है। एक मामले में 10 लाख और दूसरे में 5 लाख के चेक बाउंस का आरोप था।
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