काशीपुर, अप्रैल 24 -- काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूडि) पूनम टोडी की अदालत चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह की सजा सुनाई है। ग्राम मिस्सरवाला निवासी अब्दुल गफ्फार ने अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि रामनगर ग्राम शक्तिनगर पूछड़ी निवासी साकिर पुत्र साबिर ने उन्हें एक प्लॉट बेचा, जिसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति था। उन्होंने 2019 को एक लाख रुपये का चेक दिया और शेष राशि छह माह बाद देने का समझौता हुआ। छह माह तक कुल 3.5 लाख रुपये दिए गए। इसके बावजूद साकिर ने भूमि उनके नाम नहीं कराई। रकम वापस मांगने पर उसने 3.5 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। मामले में अदालत ने दोषी साकिर को तीन माह के कारावास और 3.25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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