वाराणसी, मार्च 12 -- वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय समाली मित्तल की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी बजरंग नगर, लोहता के परमेश्वर प्रसाद चौबे को दोषी पाया। उसे दो साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चेक की राशि 10 लाख के अलावा उसका छह प्रतिशत ब्याज की दर से परिवादी को वापस करने का आदेश दिया है। चिलबिला, बड़ागांव निवासी संतोष कुमार मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। कहा गया कि वादी एवं आरोपी रिश्तेदार हैं। आरोपी ने अपने निजी आवश्यकता एवं अन्य आर्थिक आवश्यकताओं के लिए 10 लाख रुपये उधार लिया था। 6 माह में वापस करने की बात कही थी। उसने एक चेक 10 लाख का दिया, जो बाउंस हो गया।
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