रांची, मई 30 -- रांची। 10 साल पुराने चेक बाउंस में दोषी पलामू निवासी अरविंद कुमार शिव को राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-5 शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने उसकी क्रिमिनल अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा है। मामला 3.37 लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि दवा आपूर्ति के एवज में आरोपी ने 3,37,226 रुपये का चेक दिया था। जो बाउंस कर गया था। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा दी गई तीन माह की साधारण कारावास और 3.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की सजा को सही ठहराया। आरोपी की जमानत रद्द करते हुए उसे 15 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

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