नैनीताल, जनवरी 6 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में अब समन केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि ईमेल, मोबाइल और वॉट्सएप के माध्यम से भी भेजे जाने की अनुमति दी है। यह निर्देश रजिस्टार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी सर्कुलर में दिया गया है। सर्कुलर के अनुसार, अब शिकायत दर्ज करने पर शिकायतकर्ता को आरोपी का ईमेल और वॉट्सएप नंबर देना अनिवार्य होगा, साथ ही इन जानकारियों की सत्यता प्रमाणित करने वाला अफिडेविट भी संलग्न करना होगा। हर शिकायत के साथ एक संक्षिप्त विवरण भी फॉर्मेट के अनुसार दिया जाएगा, जिसे कोर्ट के स्टाफ कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करेगा। यह भी पढ़ें- खनन से उजड़ते गांव, उत्तराखंड HC ने स्वत: लिया संज्ञान- हर वाहन में GPS अनिवार्य यह भी पढ़ें- युवक को हिंसक बताकर नौकरी से रोका था, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया बहालनए नियम क्...