आगरा, अप्रैल 6 -- चेक बाउंस के आरोपित वीरेंद्र कुमार निवासी थाना सिकंदरा को दोषी पाते हुए विशेष न्यायालय एनआई ऐक्ट के पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार यादव ने छह माह के कारावास और 1062500 रुपये जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। वादी रूबेंद्र सिंह चौधरी निवासी कमला नगर ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा व जेएन शर्मा के माध्यम से 850000 रुपये के चेक डिसऑनर के आरोप में मुकदमा दायर किया था। बताया था कि आरोपित से अत्यंत जरूरत बता वादी से 25 फरवरी 2019 को 17 लाख 20 हजार रुपये उधार लेकर तीन माह में वापस करने का वादा किया था। समय सीमा समाप्त हो जाने पर रुपये मांगने पर आरोपित ने वादी को आठ लाख 50 हजार रुपये और आठ लाख 70 हजार रुपये के दो चेक दिए। वादी ने उक्त चेकों को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने पर दोनों चेक डिसऑनर हो गए। विधिक नोटिस उपरांत भी भु...