रांची, मई 11 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए सुनील श्रीवास्तव को राहत देते हुए उनकी सजा रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मेडिएशन सेंटर में समझौता हो चुका है, इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है। निचली अदालत ने सुनील श्रीवास्तव को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए पांच महीने की साधारण कैद और 9 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार, आरोपी को सरेंडर का आदेश

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