रांची, मई 4 -- रांची। न्यायायुक्त की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सजा को निरस्त कर आरोपी को बरी कर दिया। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत में साहदेव कुमार द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई हुई। मामले में निचली अदालत ने आरोपी को एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की सजा और 28 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ आरोपी ने अपील दायर की थी।
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