रुद्रपुर, फरवरी 24 -- रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर में साझेदारी का झांसा देकर धोखाधड़ी और चेक बाउंस के मामले में द्वितीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) इंदु शर्मा की अदालत ने आरोपी व्यापारी को एक वर्ष के कठोर कारावास और 17.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अधिवक्ता शिव कुंवर सिंह ने बताया कि शारदा एनक्लेव निवासी हरवीर सिंह खाड़ा ने वर्ष 2015 में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएनजी किट लगाने के दौरान उनकी मुलाकात जसोला विहार, नई दिल्ली निवासी हरीश चंद्र सिंह से हुई। आरोपी ने बड़े कारोबारी विस्तार का सपना दिखाते हुए अपने भाई के विदेश में कारोबार का हवाला दिया और साझेदारी का प्रस्ताव रखा। लिखित समझौते के तहत एक लाख रुपये प्रतिमाह वेतन और प्रतिदिन पांच लीटर पेट्रोल देने की शर्त तय हुई। हरवीर ने मेहनत से कारोबार बढ़ाया, ल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.