उरई, अप्रैल 3 -- जालौन। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर नौ लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही तीन माह के कारावास की सजा भी सुनाई है। परिवादी राघवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि मोहल्ला नारोभास्कर निवासी काजिम को मोहल्ला खटीकान निवासी हफीज ने वर्ष 2019 में उन्हें एक प्लॉट दिखाकर उसे खरीदने के लिए कहा था। प्लॉट खरीदने के लिए उन्होंने हफीज को किश्तों में सात लाख रुपये दे दिए थे, लेकिन बाद में न तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई और न ही रकम वापस की गई। भुगतान के रूप में आरोपी द्वारा दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। मामले को लेकर परिवादी ने वर्ष 2022 में न्यायालय की शरण ली और चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं...
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