रांची, सितम्बर 28 -- रांची। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता राजेश गुप्ता की क्रिमिनल अपील खारिज कर दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत द्वारा 21 फरवरी 2024 को सुनाई गई सजा और जुर्माने के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा है। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता इंद्रदेव प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने खुद को जमीन दलाल और रेलवे में नौकरी दिलाने वाला बताकर 16 लाख रुपये ठग लिया था। पैसे वापस करने के एवज में दिए गए 7.50 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था। अदालत ने सुनवाई में पाया कि चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर साबित होने के बाद वैधानिक अनुमान शिकायतकर्ता के पक्ष में जाता है, जिसे आरोपी झुठलाने में नाकाम रहा। अदालत ने दोषी को आत्मसमर्पण कर 6 महीने के साधारण कारावास और 7.50 लाख रुपये मुआवजा भरने का निर्देश दिय...