कोडरमा, अप्रैल 25 -- चंदवारा। कोडरमा के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रज्ञा वाजपेई की अदालत ने चेक बाउंस मामले में चंदवारा थाना के उरवां निवासी संतोष पासवान को दोषी पाते हुए छह माह का साधारण कारावास व क्षतिपूर्ति राशि के साथ चार लाख बीस हजार रुपए परिवादी के पक्ष में भुगतान करने का फैसला सुनाया है। परिवादी चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह पंचायत के पूर्व मुखिया धीरज कुमार ने संतोष पासवान के ऊपर दो लाख साठ हजार रूपए मूल राशि लेकर वापस भुगतान नहीं देने पर चेक बाउंस करा कर मामला दर्ज कराया था। शनिवार को न्यायालय में परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने अपना दलील रखा। यह भी पढ़ें- चेकबाउंस मामलों के निष्पादन को लेकर लगी लोक अदालत में 223 वादों का निष्पादन बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार राज ने भी अपना पक्ष रखा। इस पर अपर मुख्य न्या...
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