रांची, जून 10 -- रांची। चेक बाउंस मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई सजा को न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने रद्द करते हुए धुर्वा थाना क्षेत्र के आरोपी राधेश्याम यादव को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि विवादित चेक किसी वैध और कानूनी देयता के निर्वहन के लिए जारी किए गए थे। सुरेंद्र सिंह का आरोप था कि राधेश्याम ने तीन लाख रुपये का ऋण लिया था और भुगतान के लिए तीन चेक दिए, जो बाउंस कर गए थे। निचली अदालत ने आरोपी को छह माह का साधारण कारावास व 3.5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। अपील की सुनवाई के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने ये चेक भूमि क्रय-विक्रय के एक सौदे के संबंध में अन्य व्यक्तियों को दिया था, जिसका बाद में दुरुपयोग किया गया।

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