चेक बाउंस मामले में दंपत्ति को छह माह की सजा
आगरा, जून 22 -- चेक बाउंस के मामले में अदालत ने पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त न्यायालय संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी राम दयाल ने राजकुमार यादव और उनकी पत्नी साधना को दोषी पाया। जुर्माने की राशि में से 1.25 लाख रुपये परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। परिवादी राजेन्द्र सिंह निवासी कालिंदी विहार, सौ फुटा रोड ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से वाद दायर किया था। आरोप था कि पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवारों में मेलजोल था। जरूरत बताकर दंपत्ति ने तीन माह के लिए एक लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर उन्होंने 22 फरवरी 2021 को अपने संयुक्त खाते का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गया। इसके बाद परिवादी ने अदालत की शरण ली थी।
हिंदी हिन्दुस्तान ...
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