चेक बाउंस मामले में ठोका साढ़े तीन लाख का जुर्माना
उरई, अप्रैल 16 -- जालौन। संवादददाता चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (अपर) ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए अभियुक्त पर 3,50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया साथ ही छह माह के कारावास से भी दंडित किया।अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि परिवादी सुरेंद्र को राजेंद्र सिंह ने मुहायदा वापसी के लिए चेक दी थी। यह चैक बाउंस होने के बाद परिवादी सुरेंद्र ने विपक्षी राजेंद्र सिंह के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमा दायर किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (अपर) निकिता सिंह ने गुण दोष के आधार पर आरोपी राजेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए परिवादी को 3.5 लाख रुपये का भुगतान करने एवं छह माह के कारावास से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की सजा, नौ लाख रुपये जुर्माना यह भी पढ़ें- चेक बा...
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