चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा
बिजनौर, जुलाई 24 -- एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश सुंदरलाल ने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के बावजूद चेक देने और चेक के बाउंस होने के मामले में आरोपी भाटिया सेल्स के प्रोपराइटर दीपक भाटिया को दोषी पाते हुए छह माह की कैद और 11.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 11.40 लाख रुपये पीड़ित को देने और शेष धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा करने के आदेश दिए है। अधिवक्ता विशाल अग्रवाल के अनुसार रचना टायर्स के प्रोपराइटर अजय कुमार बंसल ने आरोपी भाटिया सेल्स के प्रोपराइटर दीपक भाटिया के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। यह भी पढ़ें- Kashipur News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की जेल आरोप लगाया कि पीड़ित के आरोपी से पुराने व्यापारिक संबंध है। 15 फरवरी 2021 को आरोपी ने पीड़ित से दो लाख रुपये उधार लिए और ए...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.