चेक बाउंस मामले में कुमार परिमल की सजा बरकरार, अपील खारिज
रांची, अप्रैल 16 -- रांची, संवाददाता। चेक बाउंस मामले में दोषी करार बिहार के नवादा जिले के पार नवादा निवासी कुमार परिमल (35 वर्ष) की अपील अदालत ने खारिज कर दी है। न्यायायुक्त एके मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी को सजा भुगतने का निर्देश दिया। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता उत्तम शर्मा से निवेश के नाम पर 15.50 लाख रुपये लिए थे। बाद में भुगतान के लिए दिया चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी को नवंबर 2025 में दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई थी। साथ ही 20.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि चेक आरोपी के खाते से जारी हुआ था और उस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.