हरिद्वार, सितम्बर 2 -- चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी मनमोहन सिंह रावत को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष की कठोर कैद व नौ लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिवक्ता राकेश सिंह ने बताया कि रामधाम कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता अतुल शर्मा ने कोर्ट में लिखित शिकायत दायर करते हुए बताया कि वह बिल्डिंग मैटेरियल बेचने का व्यापार करता है। जबकि मनमोहन सिंह रावत पुत्र कुंवर सिंह निवासी शिवालिक नगर रानीपुर सिडकुल एरिया में बिल्डिंग ठेकेदारी करने का कार्य करता है।

शिकायत की प्रक्रिया शिकायतकर्ता ने बताया कि मनमोहन सिंह ने उससे बिल्डिंग मैटेरियल का सामान नौ लाख रुपये का खरीदा हुआ था। जब शिकायतकर्ता ने मनमोहन सिंह से सामान के पैसे मांगे तो आरोपी मनमोहन सिंह टाल मटोल करने लगा था। काफी दिन के बाद आरोपी मनमोहन सिंह ने उ...