जमशेदपुर, जून 13 -- जमशेदपुर। चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अर्पणा कुमारी की अदालत ने आरोपी अमर अग्रवाल को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका। मामले में परिवादी सैफुद्दीन अंसारी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अमर अग्रवाल को दो लाख रुपये उधार दिए थे। ऋण की राशि लौटाने के लिए आरोपी द्वारा दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दायर कर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर दिया तथा आरोपी अमर अग्रवाल को दोषमुक्त करार दिया। मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता गौरव पा...