रुद्रपुर, अप्रैल 16 -- सतीराम राना, रुद्रपुर। उधार लेकर रकम न लौटाने और चेक बाउंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह माह की सजा और नौ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। रुद्रपुर निवासी राबिया पत्नी शकील अहमद ने दायर वाद में बताया कि उनकी किच्छा निवासी सैय्यद खालिद हुसैन से अच्छी जान-पहचान थी। इसी विश्वास के चलते वर्ष 2012 में आरोपी ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए अपने व्यापार के लिए उनसे 4 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे और चार माह में लौटाने का आश्वासन दिया था। समय पूरा होने पर जब राबिया ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी टालमटोल करने लगा। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में कुमार परिमल की सजा बरकरार, अपील खारिज दबाव बनाने पर उसने उन्हें चेक दे दिए, लेकिन जब चेक को बैंक खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गए। इसके बाद कई बार न...
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