चेक बाउंस मामले में आरोपी को चार माह की सजा
रुद्रपुर, जून 13 -- रुद्रपुर, संवाददाता। विशेष एनआई एक्ट न्यायाधीश रीतिका सेमवाल की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार माह के कारावास और 2.35 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की रुद्रपुर शाखा ने वर्ष 2019 में ग्राम नाखा कुंवरपुर सिसैया, सितारगंज निवासी मो. हारून पुत्र सफरूद्दीन को टाटा एसई ट्रक खरीदने के लिए 3,17,991 रुपये का ऋण प्रदान किया था। ऋण समझौते के तहत आरोपी को निर्धारित किस्तों में भुगतान करना था, लेकिन समय पर किस्तें जमा नहीं की गईं। कंपनी के अनुसार, ब्याज सहित बकाया राशि बढ़कर 5,15,551 रुपये हो गई। यह भी पढ़ें- तीन चेक बाउंस में अनित दोषी, छह माह की सजा बकाया राशि की मांग पर आरोपी ने 2.30 लाख रुपये का एक चेक कंपनी को दिया, जो बैंक मे...
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