रुद्रपुर, जून 4 -- खटीमा। चेक बाउंस मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष तिवारी की अदालत ने दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास और 7.25 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादी सरफराज हुसैन ने अपने अधिवक्ता मोहम्मद सलीम के माध्यम से न्यायालय में दायर परिवाद में बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने मान सिंह को छह लाख उधार दिए थे। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई। जबकि मान का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया। मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार कर दिया है।

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