चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को किया बरी
हजारीबाग, मई 29 -- हजारीबाग। निज प्रतिनिधि हजारीबाग प्रथम जिला अपर न्यायाधीश तरुण कुमार ने चेक बाउंस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी राजेश्वरी कुमारी को बरी कर दिया है। यह सुनवाई निचली अदालत के फैसले को देखते हुए केस को खारिज किया है । क्रिमीनल अपील नंबर 14/25 के बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रविन्द्र नाथ ओझा और रिंकु रानी ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की । मामले के अनुसार कुसुम देवी ने राजेश्वरी कुमारी के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दायर की थी। जिसमें कुसुम देवी का आरोप था कि आरोपी ने उनसे 6 लाख रुपये लिया था। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में अशोक नायक को एक साल की सजा जिसके बाद आरोपी राजेश्वरी ने देनदारी चुकाने के लिए 6 लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गय था ।
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