चेक बाउंस मामले के दोषी को दो साल कैद
पीलीभीत, जून 2 -- पीलीभीत। प्रापर्टी डीलिंग के लिए परिचित से उधार लिए पांच लाख रुपए वापस करने के लिए दिया चेक बाउंस हो गया। आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए छह प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाने के साथ दो साल कैद की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के आरोपी को दो वर्ष की सजाअभियोजन का विवरण अभियोजन के मुताबिक बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी मुकेश कुमार उपाध्याय पुत्र रामाधार उपाध्याय ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि बरेली के टीबरीनाथ मंदिर के निकट प्रधान कुंज निवासी सौरभ भसीन पुत्र सतीश भसीन उसका परिचित है। अगस्त 2015 में उसने मुकेश कुमार उपाध्याय को बताया कि वह प्रापर्टी डीलिंग का काम शुरु कर रहा है। उसमें पांच लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। चार पांच माह बाद रुपए वापस लौटाने के वादे पर उपाध्याय ने पांच लाख रुपए भसीन को उधार दे दिए।...
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