चेक बाउंस पर एसबीआई को न्यायिक अधिकारी को 3.22 लाख भुगतान करने का आदेश
बाराबंकी, मई 26 -- बाराबंकी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चेक बाउंस मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बैंक को न्यायिक अधिकारी को 3.22 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने साथ ही एसबीआई की मुख्य शाखा को मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। नगर क्षेत्र स्थित जजेज कंपाउंड निवासी न्यायिक अधिकारी श्रीचन्द्र सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें एसबीआई की सिविल लाइंस शाखा से चेकबुक जारी की गई थी। जब उन्होंने भुगतान के लिए चेक जारी किया तो वह बाउंस हो गया। बैंक ने यह कहते हुए चेक को अस्वीकार कर दिया कि वह उनके कंप्यूटर सिस्टम से जारी नहीं किया गया है।
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