लातेहार, जुलाई 18 -- लातेहार,संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शुक्रवार को शिकायतवाद संख्या 47/2024 की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस के आरोपी मां अंबे ज्वेलर्स मनिका के प्रोपराइटर दीपक कुमार को शिकायतकर्ता अभय कुमार को ढाई लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान करने एवं एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाया है। श्री जैन की अदालत ने दीपक कुमार के द्वारा पेश किए गए मानसिक रोगी की दलील को नकारते हुए उसे भुगतान का योग्य पाया है। अदालत ने एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी दीपक कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाया। मालूम हो अभियुक्त ने अभय कुमार, अधिवक्ता को अपने भारतीय स्टेट बैंक मनिका शाखा से निर्गत Rs.दो लाख का चेक दिया था ,जो भुनाने के लिए पेश किये जाने पर राशि के अभाव में बाउंस हो गया था। यह भी पढ़ें- कैमूर में आज विशेष लोक अ...