गिरडीह, दिसम्बर 3 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल छह माह कारावास का दंड दिया गया है। इसके अलावा नुकसान के लिए मुआवजा के तौर पर शिकायतकर्ता मेसर्स लाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड को 22 लाख 47 हजार 970 रुपये देने का निर्देश दिया गया है। यह दंड न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री प्रिया की अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के महालंदी स्थित एलआर ट्रेडर्स के प्रोपराईटर चांद मोहम्मद नूर हुसैन को दिया है। अदालत ने एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चांद मोहम्मद नूर हुसैन को दंडित किया है। यह मामला साल 2022 का है। मोहम्मद नूर हुसैन द्वारा लाल स्टील से 19 लाख 5 हजार 60 रूये का छड़ खरीदा था। इस दौरान चांद द्वारा लाल स्टील को चेक दिया गया था। बाद में चांद द्वारा भुगतान नहीं करने व चेक बाउंस हो जाने के बाद लाल स्टील की...
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