रांची, अक्टूबर 3 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शिव कुमार झा उर्फ शिव शंकर झा को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को चार महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता अमित शर्मा को 6,45,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने दोस्ताना कर्ज के एवज में 6 लाख रुपये का चेक दिया था, जो पर्याप्त राशि न होने के कारण बैंक में बाउंस हो गया था।

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