रुद्रपुर, दिसम्बर 3 -- काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को छः माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5.60 लाख रूपये का जुर्माना भी डाला है। मोहल्ला टांडा उज्जैन निवासी पूजा चौधरी ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था कि उसने अपना एक मकान सन् 2021 में बेचा था। आरोपी ढकिया गुलाबो निवासी भारत सिंह पुत्र रामकुमार सिंह के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। भारत ने रूपयों की सख्त जरूरत बताते हुए उनसे पांच लाख रूपये उधार ले लिए। यह रकम उसने तीन माह में लौटाने का वायदा किया। लेकिन उसने रकम वापस नहीं की। तकादा करने पर आरोपी ने उन्हें 21अप्रैल 2022 को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर रोड, काशीपुर के अपने खाते का पांच लाख का चेक दिया। जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गय...
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