काशीपुर, फरवरी 25 -- काशीपुर, संवाददाता। प्रथम अपर सिविल जज (जूडि) दीप्ति पंत की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह के कारावास व 3.40 लाख रुपये के जुर्माने दंडित किया। मोहल्ला महेशपुरा निवासी शनि चंद्रा पुत्र अशोक कुमार ने अपने अधिवक्ता सोनू चंद्रा के माध्यम से धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिसमें कहा कि खोखरा मंदिर कॉलोनी कोतवाली आईटीआई निवासी कपिल पुत्र प्रमोद सिंह उसके साथ डीजे बजाने का काम करता है। जिस कारण दोनों अच्छे मित्र हैं। कपिल ने मई 2020 में तीन लाख रुपये उधार मांगे और जल्द रकम वापस करने का आश्वासन दिया। जब उसने उधार दी गई रकम वापस मांगी तो आरोपी ने छह मई 2022 को तीन लाख रुपये का चेक दे दिया। बैंक में भुगतान के लिये लगाने पर चेक बाउंस हो गया। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और पत्रावली में उपल...