काशीपुर, मार्च 23 -- काशीपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज आयशा फरहीन की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को चार माह के कारावास और 1.85 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मोहल्ला सुभाषनगर निवासी सुरेंद्रनाथ सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह ने अपने अधिवक्ता विपिन कुमार के जरिए न्यायालय में वाद दायर किया। इसमें कहा कि वैशाली कालोनी निवासी आशीष चौहान पुत्र गिरवर सिंह ने खड़कपुर देवीपुरा स्थित अपनी भूमि कासौदा 24 दिसंबर 2022 को तय किया था। इसमें आशीष ने 3.50 लाख रुपये बयाने के रूप में लिए थे। शेष धनराशि चार माह बाद देना का तय किया था, लेकिन रजिस्ट्री कराने को कहा पर टालमटोल करने लगा। जब रुपयों का तकादा किया तो आशीष ने 3.50 लाख रुपये का चेक दिया। जो बैंक में बाउंस हो गया। वह 1.80 लाख रुपये ऑनलाइन व केश के माध्यम से दे चुका है। न्यायालय...
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