काशीपुर, फरवरी 28 -- काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय एसीजे की अदालत ने दोषी को एक माह के साधारण कारावास और 2.50 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सिल्वर स्टेट कॉलोनी निवासी भोला सिंह पुत्र सौराज सिंह ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय एसीजे की अदालत में परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया कि सैनिक कॉलोनी निवासी सरजीत सिंह पुत्र साधु सिंह से उनकी जान-पहचान थी। आरोपी ने अपनी आवश्यकता बताते हुए मई 2021 से जुलाई 2021 के बीच कुल 2.15 लाख रुपये उधार लिए थे।
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