आगरा, जुलाई 9 -- चेक डिसऑनर में आरोपित पेट्रोल पंप संचालिका शशि बाला निवासी गांव सरभना छतारी शिकारपुर जिला बुलंदशहर को दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 12 अनुभव सिंह ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 12 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 11 लाख 80 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को और 20 हजार रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा कराने के आदेश दिए। वादी कृष्णकांत शर्मा निवासी नगला हट्टी थाना अछनेरा ने अधिवक्ता अरुण तेहरिया के माध्यम से विपक्षी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। बताया था कि वह विपक्षी के पेट्रोल पंप पर मैनेजर/एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। यह भी पढ़ें- 20 लाख के चेक बाउंस में दोषसिद्धि बरकरार विपक्षी ने वादी से पेट्रोल पंप पर सोलर सिस्टम लगवाने को कहा गया। सोलर सिस्टम लगन...