चेक बाउंस के आरोप में दंपत्ति को सजा
आगरा, जुलाई 18 -- चेक डिसऑनर के आरोप में आरोपित दंपत्ति को अदालत ने दोषी पाया है। अतिरिक्त न्यायालय संख्या दो के पीठासीन अधिकारी रामदयाल ने आरोपित सौरभ बंसल निवासी कछ गुजरात एवं उसकी पत्नी ईशा निवासी छत्ता को एक वर्ष के कारावास एवं साढ़े सात लाख के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 6.75 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को दिलाने एवं 75 हजार की राशि राज्य सरकार के कोष में जमा कराने के आदेश दिए। वादी आशीष कुमार गर्ग निवासी कमला नगर ने अधिवक्ता अनिल कुमार के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपित पति-पत्नी ने वादी से अपनी फर्म में पैसा लगाने का आग्रह कर पांच लाख रुपये वर्ष 2017 में लिए थे। वर्ष 2020 में रुपये की जरुरत होने पर आरोपियों ने पैसा मांगने पर संयुक्त रुप से हस्ताक्षर कर चेक दिया। जिसे ...
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