हापुड़, अप्रैल 18 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा.ब्रहमपाल सिंह ने चेक बाउंस में मामले में आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना और संपूर्ण धनराशि समय पर न दिए जाने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अधिवक्ता विमल कुमार शर्मा ने बताया कि न्यू कविनगर निवासी देवेंद्र कुमार ने यहां की एक अदालत में परिवाद दायर करते हुए बताया कि वह और सहिबाबाद गाजियाबाद निवासी जयप्रकाश आपस में रिश्तेदार हैं और इसी नाते उसका और आरोपी का आना-जाना है। वर्ष 2018 में आरोपी ने अपनी पारिवारिक जरूरत बताते हुये उससे पांच लाख रुपये उधार की मांग की थी और विश्वास दिलाया था कि एक साल में उसके रुपये वापस कर देगा। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस में पवन की सजा बरकरार पीड़ित ने विश्वास करते हुए एक लाख रु...