आगरा, जून 1 -- चेक डिसऑनर के आरोपित संजय शर्मा निवासी न्यू तिलक नगर थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद को दोषी पाते हुए अतिरिक्त न्यायालय संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी महेश नौटियाल ने दो वर्ष के कारावास और 5.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दयालबाग थाना न्यू आगरा निवासी सागर कुमार ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था। बताया था कि विपक्षी संजय शर्मा ने जून 2021 में वादी से पांच लाख उधार लेकर छह माह बाद वापस करने का वादा किया था। समयावधि उपरांत तगादा करने पर विपक्षी ने नवंबर 23 को पांच लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में डिसऑनर हो गया। विधिक नोटिस के बाद भी विपक्षी ने धनराशि का भुगतान नहीं किया तब वादी ने अदालत की शरण ली थी।

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