रुद्रपुर, फरवरी 5 -- रुद्रपुर, संवाददाता। किच्छा के एक चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्टिका गुंज्याल की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को उधार ली गई धनराशि देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता लुबना ने बताया कि साल 2022 में किच्छा निवासी हरप्रीत सिंह ने अदालत में दायर याचिका में बताया था कि जिगरप्रीत सिंह निवासी पाम ग्रीन कॉलोनी से उसका परिचय था। एक मई 2022 को जिगरप्रीत ने उससे दो लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे। आश्वासन दिया था कि चार माह के अंदर उधारी की रकम वापस कर देगा, लेकिन समय अवधि निकलने के बाद आरोपी ने एक चेक दिया। जो बाउंस हो गया और रकम वापसी का दबाव बनाया। तो आरोपी टालामटोली करने लगा। मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। ब...
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