जमशेदपुर, मई 26 -- जमशेदपुर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत से धीरज कुमार राय चेक बाउंस मामले से समझौता के आधार पर सोमवार को बरी हो गए। धीरज कुमार राय के खिलाफ निचली अदालत ने 1 वर्ष की सजा और जुर्माने का आदेश दिया था। अधिवक्ता अखिलेश सिंह राठौड़ ने बताया कि सजा के खिलाफ अपील की गई थी लेकिन अदालत में शिकायतकर्ता सुकुमार गोप और धीरज कुमार राय में समझौता हो हो गया।

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